Himachal CPS Appointment Case: हिमाचल प्रदेश में क्या है CPS विवाद, हाईकोर्ट ने सभी को क्यों हटाया?

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Himachal CPS Appointment Case: हिमाचल प्रदेश में क्या है CPS विवाद, हाईकोर्ट ने सभी को क्यों हटाया?
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Himachal CPS Appointment Case: हिमाचल प्रदेश में 2022 में नियुक्त किए गए छह सीपीएस की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है और अब सुक्खू सरकार को बड़ा झटका लगा है.

शिमला. हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार को बड़ा झटका लगा है. प्रदेश हाईकोर्ट ने सुक्खू सरकार के 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने सीपीएस से जुड़े एक्ट को अंसवैधानिक करार दिया और एक्ट को भी खारिज कर दिया. यह एक्ट 2006 में वीरभद्र सरकार लाई थी. जानकारी के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी के 11 विधायकों ने छह सीपीएस की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. दिसंबर 2022 में इनकी नियुक्ति की गई थी. हालांकि, अब कोर्ट ने इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया.

किन-किन लोगों ने डाली थी याचिका भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक सतपाल सिंह सत्ती के साथ अन्य 11 बीजेपी विधायकों ने इस नियुक्ति को चुनौती दी थी. बीजेपी विधायकों के साथ पीपल का रिस्पांसिबल गवर्नेंस संस्था ने भी इसी मामले में याचिका दायर की थी और इन नियुक्तियों रद्द करने की मांग की थी. विधायकों को एडजस्ट करने का जरिया है सीपीएस का पद राज्य में सत्तासीन दल एक खास संख्या में ही मंत्री बना सकता है. यह कुल विधायकों की संख्या का 15 फीसदी होता है. हिमाचल में कुल 68 विधानसभा सीटें हैं.

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