Supreme Court on Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के स्टे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। मामले में सर्वोच्च अदालत ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की बात सुनी। हालांकि, सर्वोच्च कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हाईकोर्ट का आदेश आने दीजिए, तभी हम फैसला सुनाएंगे। जानिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों...
नई दिल्ली : निचली अदालत से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी। हालांकि, जेल से रिहाई के पहले इस फैसले के खिलाफ ईडी की ओर से जमानत पर रोक के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट के इस स्टेप को सुप्रीम कोर्ट ने असामान्य बताते हुए कहा कि आमतौर पर ऐसे मामले में तुरंत ऑन द स्पॉट फैसला होता है। जब केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस दौरान कहा कि जब हाई कोर्ट निचली अदालत के आदेश को देखे बिना स्टे कर सकता है तो फिर...
मेंशनिंग के दौरान मौखिक आदेश पारित कर निचली अदालत के आदेश के अमल पर रोक लगा दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी तो कहा था कि केजरीवाल का कोई आपराधिक रेकॉर्ड नहीं है। छानबीन को कोई खतरा नहीं है। सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट ने मामले में पूर्व धारणा बनाई और 21 जून को सुबह साढ़े 10 बजे निचली अदालत के 20 जून के आदेश के अमल पर रोक लगा दी। इसके लिए कोई आधार नहीं दिया गया। बिना किसी विशेष कारण के जमानत ऑर्डर पर स्टे नहीं किया जा सकता है और इसक बाबत हमने सुप्रीम कोर्ट के 10...
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