Insurance: मृत्यु बीमा के दावों का अब 15 दिन में होगा निपटारा, इरडा ने जारी किए आदेश Death insurance claims now settled in 15 days as IRDA issued orders यूटिलिटीज
मृत्यु बीमा के दावों को निपटाने के मामले में बीमा नियामक इरडा ने नए निर्देश जारी किए हैं. इरडा के नए निर्देशों को मानना अनिवार्य है. इससे ग्राहकों की सुविधा बढ़ेगी.मृत्यु बीमा दावे को निपटाने की प्रक्रिया अब और आसान हो गई है. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने प्रक्रिया आसान की है. इरडा ने बीमा कंपनियों को महज 15 दिनों में दावे निपटाने के निर्देश दिए हैं. यह ऐसे बीमा होंगे, जिनमें जांच की आवश्यकता नहीं हैं. अब तक इसमें 30 दिन लगते थे.
Elections: जम्मू-कश्मीर में PM मोदी की पहली चुनावी रैली आज, जानें क्यों डोडा में ही गरजेंगे प्रधानमंत्री बीमा नियामक ने हाल में इस संबंध में सर्कुलर जारी किया. सर्कुलर में इरडा ने बीमा कंपनियों की सेवाओं में लगने वाले समय को कड़ा कर दिया है. इसका उद्देश्य कंपनियों की जवाबदेही तय करने के साथ-साथ ग्राहक सेवाओं को बेहतर बनाना है. इरडा ने कहा कि अगर बीमा कंपनियां समय-सीमा का पालन नहीं करती हैं तो ग्राहक बीमा क्षेत्र के लिए नियुक्त लोकपाल से संपर्क करने के लिए आजाद हैं. बीमा लोकपालों के पास कंपनियों को निर्देश देने के अधिकार हैं.
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