वित्तवर्ष 2023-24 (FY2023-24), यानी आकलन वर्ष 2024-25 (AY2024-25) के लिए इन्कम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) या ITR फ़ाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है...
लोकसभा चुनाव 2024 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है, और जुलाई के दूसरे पखवाड़े में पूर्ण बजट 2024-25 पेश किए जाने की संभावना बताई जा रही है. लेकिन एक तारीख अभी से निश्चित है - वित्तवर्ष 2023-24 , यानी आकलन वर्ष 2024-25 के लिए इन्कम टैक्स रिटर्न या ITR फ़ाइल करने की अंतिम तिथि, यानी 31 जुलाई, 2024.
5 लाख है, जबकि 60 से 80 वर्ष की आयु के Senior Citizen करदाताओं के लिए यह करमुक्त आयसीमा ₹3 लाख है, और 80 वर्ष से अधिक आयु के Super-Senior Citizen करदाताओं के लिए यही सीमा ₹5 लाख है. नई टैक्स व्यवस्था के तहत हर आयुवर्ग के ITR फ़ाइल करने वालों के लिए यह सीमा ₹3 लाख है. इसका अर्थ यह हुआ कि अपने आयुवर्ग और अपनी टैक्स व्यवस्था के तहत हर शख्स को आय के सिर्फ़ उसी हिस्से पर इन्कम टैक्स चुकाना होगा, जो इस सीमा से अधिक होगा.
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