Income Tax Slab: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि न्यू इनम टैक्स सिस्टम के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं देना होगा. वेतनभोगी टैक्सपेयर्स के लिए मानक कटौती को ध्यान में रखने के बाद आय सीमा 12.75 लाख रुपए होगी.
नई दिल्ली. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स स्लैब की घोषणा करते हुए कहा कि अब 12.75 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा. आजाद भारत में मिडिल क्लास के लिए टैक्स स्लैब में कई बार बदलाव हुए हैं. बदलाव की यह कहानी 1949-50 से शुरू हुई, तब 10 हजार पर 1 आने का टैक्स लगाया गया था. सबसे पहली बार 1949-50 में जॉन मथाई वित्त मंत्री थे. उनके ही कार्यकाल में टैक्स स्लैब को घटाया गया, तब 10,000 रुपए की सालाना आय पर 1 आना टैक्स लगाया गया. इस तरह इसमें एक चौथाई की कटौती की गई.
40-60 हजार रुपये पर 10 प्रतिशत, 60 हजार-1.5 लाख पर 20 प्रतिशत और उससे ऊपर 30 प्रतिशत टैक्स लागू हुआ. इससे करदाताओं को राहत मिली. इसके बाद 2005-06 में 1 लाख रुपये तक की आय को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया. 1-1.5 लाख पर 10 प्रतिशत, 1.5-2.5 लाख पर 20 प्रतिशत और उससे अधिक पर 30 प्रतिशत टैक्स रखा गया. इसे नौकरीपेशा मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत माना गया. 2010-11 में प्रणब मुखर्जी ने 1.6 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया. 1.
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