IIT-BHU गैंगरेप मामले में डॉक्टर अनामिका शुक्रवार दोपहर कोर्ट में पेश हुईं। जज के सामने उन्होंने दो पेज के बयान दर्ज कराए। उन्होंने बताया कि युवती के प्राइवेट पार्ट में इंटरनल चोट के निशान नहीं मिले। बाहरी निशान पाए गए हैं। प्राइवेट पार्ट में शुक्राणु भी नहीं मिले हैं। हालांकि, सेक्स से संबंधित हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी रेप अटेंप्ट से इनकार नहीं किया जा सकता।
IIT BHU Gang Rape Victim's Friend And Doctor Summoned To Court Dr.
प्राइवेट पार्ट में शुक्राणु भी नहीं मिले हैं। हालांकि, सेक्स से संबंधित हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी रेप अटेंप्ट से इनकार नहीं किया जा सकता। पीड़िता मेरे पास जब जांच के लिए आई, तो वह पूरी तरह होश में थी।अभियोजन की वकील बिंदू सिंह ने बताया- कोर्ट ने IIT-BHU गैंगरेप की सुनवाई तेज कर दी है। केस में सबसे पहले छात्रा को कोर्ट ने 22 अगस्त, 2024 को बुलाया था। तब पुलिस सुरक्षा में छात्रा को कोर्ट में पेश किया...
IIT BHU Gang Rape Doctor Court Accused
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