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हाईकोर्ट से जमानत; घर पर माला पहनाकर हुआ स्वागत; पुलिस ने कहा था-तीनों पेशेवर अपराधीबुलेट सवार आरोपी कुणाल पांडेय, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को IIT-BHU गैंगरेप केस में जमानत मिल गई है वहीं तीसरे आरोपी सक्षम पटेल अभी जेल में रहेगा।
पुलिस चार्जशीट में तीनों आरोपियों के रूट चार्ट, CCTV फुटेज, मोबाइल लोकेशन को आधार बनाया था। इसके साथ ही पीड़ित छात्रा, उसके दोस्त और एक गार्ड के बयान को भी आरोपियों के खिलाफ आधार बनाया है। वॉट्सऐप चैट को भी कोर्ट में पेश कर जब्त बुलेट का भी जिक्र किया गया। कोर्ट में पुलिस ने बताया कि तीनों पेशेवर अपराधी हैं, जनता के बीच तीनों को जाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।
यह पहली बार नहीं था बल्कि इससे पहले दो बार कोर्ट उनकी याचिका खारिज कर चुका था। आरोपियों के खिलाफ केस और पुलिस की चार्जशीट ही मजबूत थी। याचिका खारिज होने के बाद सभी ने हाईकोर्ट की शरण ली, जहां से दो को जमानत मिल गई।अभियोजन के वकील ने बताया कि एफटीसी कोर्ट ने IIT-BHU गैंगरेप की सुनवाई को तेज कर दिया है। केस में सबसे पहले दुष्कर्म पीड़िता को कोर्ट ने 22 अगस्त को तलब किया था, जिसके बाद पुलिस सुरक्षा में पीड़ित को FTC कोर्ट में पेश किया गया...
वाराणसी पुलिस ने कैंपस और कैंपस के बाहर कुल 225 CCTV फुटेज की जांच की थी। स्पेशल टास्क फोर्स , क्राइम ब्रांच और सर्विलांस सहित कुल 6 टीमों को आरोपियों की तलाश में लगाया गया था।वारदात वाली रात क्या हुआ था? छात्रा की FIR से जानिए...
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