ITR फाइलिंग में यह छोटी सी गलती की तो करते रह जाएंगे टैक्‍स र‍िफंड का इंतजार, फौरन ध्‍यान दीज‍िए!

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ITR फाइलिंग में यह छोटी सी गलती की तो करते रह जाएंगे टैक्‍स र‍िफंड का इंतजार, फौरन ध्‍यान दीज‍िए!
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इनकम टैक्‍स रिफंड पाने के लिए टैक्‍सपेयर्स को अपने बैंक खाते को पैन और मोबाइल नंबर से लिंक और प्री-वैलिडेट करना जरूरी है। यह प्रक्रिया इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर पूरी की जा सकती है। 24 घंटे में वैलिडेशन स्टेटस अपडेट हो जाता है। ऐसा नहीं होने पर टैक्‍स र‍िफंड नहीं...

नई दिल्‍ली: इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने के बाद भी कई लोग टैक्स रिफंड पाने से चूक जाते हैं। इसकी वजह एक छोटी सी बात है जिसे वे भूल जाते हैं। इनकम टैक्‍स विभाग के अनुसार, रिफंड पाने के लिए आपका बैंक अकाउंट आपके पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए और उसे ई-फाइलिंग पोर्टल पर वेरीफाई भी करवाना होता है।कई बार ऐसा होता है कि हम ITR फाइल करने के बाद ध्यान देते हैं कि हमने ज्यादा टैक्स दे दिया है या फिर ज्यादा TDS काट लिया गया है। ऐसे में ITR फाइल करते वक्त आप एक्स्ट्रा कटे हुए टैक्स का रिफंड क्लेम कर सकते हैं।...

चाहिए।- यह भी सुनिश्चित करें कि आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इनकम टैक्स पोर्टल पर दिए गए नंबर से मेल खाता हो।टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिफंड तभी मिलेगा, जब उनका बैंक अकाउंट उनके पैन कार्ड से जुड़ा होगा। आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर अपने 'बैंक अकाउंट को प्री-वैलिडेट' करना होगा।ITR के लिए बैंक अकाउंट कैसे जोड़ें और कैसे प्री-वैलिडेट करें?- सबसे पहले अपने पैन कार्ड या आधार कार्ड से ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।- 'माय बैंक अकाउंट्स' पेज पर जाएं और...

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