ITR Deadline: 31 दिसंबर तक निपटा लें Tax से जुड़ा ये काम, चूके तो ₹10000 तक जुर्माना!

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ITR Deadline: 31 दिसंबर तक निपटा लें Tax से जुड़ा ये काम, चूके तो ₹10000 तक जुर्माना!
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ऐसे टैक्सपेयर्स जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए ITR दाखिल करने की 31 जुलाई की डेडलाइन से चूक चुके हैं, उनके पास 31 दिसंबर तक Belated ITR दाखिल करने का मौका है. इसे आयकर अधिनियम की धारा 234F के मुताबिक लेट फीस के साथ फाइल कर सकते हैं.

अगर आप टैक्सपेयर हैं और FY2023-24 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो फिर लेट फीस के साथ इसे दाखिल करने की डेडलाइन बेहद करीब है. जी हां, आईटीआर फाइल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 जुलाई की लास्ट डेट तय की थी, जिसे लेट फीस के साथ बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 तक कर दिया गया था. इस हिसाब से देखें तो अब बिलेटेड ITR File करने के लिए सिर्फ 10 दिन का समय बचा है. अगर इस तारीख तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं, तो फिर पेनाल्टी 10,000 रुपये तक हो जाएगी.

नियम के मुताबिक, आयकर विभाग द्वारा लेट फीस के साथ आईटीआर फाइल करने वालों की कैटेगरी पर गौर करें, तो जिन लोगों की सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो वे 1000 रुपये की लेट फीस देकर इस काम को कर सकते हैं, जबकि अगर किसी टैक्सपेयर्स की सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो फिर उनके लिए लेट फीस 5,000 रुपये तय की गई है. वहीं इस तारीख तक आप कितनी भी बार रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की न तो कोई फीस देनी पड़ती और न ही किसी तरह का जुर्माना लगता है.

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

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