झारखंड हाई कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में फांसी की सजा पाए तीन आरोपितों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था और न ही पीड़िता को अंतिम बार उनके साथ देखा गया था। सिर्फ शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर...
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ ने नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में फांसी की सजा पाए तीन आरोपितों को बरी कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि तीनों अभियुक्तों के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला था और ना ही पीड़िता को अंतिम बार इनके साथ देखा गया था। सिर्फ शक और घर आने जाने के आधार या संदेह के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके बाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए मामले से तीनों को बरी कर दिया। देवघर के मोहनपुर थाने में...
युवकों ने पुलिस को बयान दिया है कि 16 अगस्त को छात्रा घर से निकलने के बाद बुंडू चली आई थी। वहां दोनों युवक पहुंचे शाम तक वे दोनों छात्रा के साथ थे। बाद में उन्होंने ऑटो से ही छात्रा को घर के पास छोड़ दिया। इसके बाद क्या हुआ उन्हें कुछ पता नहीं है। दोनों युवकों में एक युवक ऑटो चलाता है जबकि दूसरा स्कूल में पढ़ाई करता है। वहीं, पुलिस का कहना है कि दोनों युवकों पर आरोप है कि छात्रा पहले उनमें से एक युवक से मिली और उस युवक ने दूसरे युवक के साथ छात्रा को पटना भेज दिया था। पटना में युवक ने छात्रा को...
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