Juvenile Justice Board: जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या है? कैसे करता है काम, पुणे में पोर्शे कार हादसे के बाद बना सुर्खियां

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Juvenile Justice Board: जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या है? कैसे करता है काम, पुणे में पोर्शे कार हादसे के बाद बना सुर्खियां
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Juvenile Justice Board News: अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उसकी सुनवाई करने का काम करता है। पुणे में चर्चित पोर्शे कार एक्सीडेंट मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का नाम सुर्खियों में है। लोग इसके बारे में जानना चाहते...

पुणे: पुणे में चर्चित पोर्शे कार एक्सीडेंट में 2 मासूम लोगों की जान चली गई है और इसका असर पूरे देश पर पड़ा है। यह बात सामने आई है कि इस मामले में गिरफ्तार किया गया आरोपी शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। चूंकि आरोपी 17 साल का था, इसलिए उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया। इसके बाद आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। इतना बड़ा हादसा करने वाले आरोपी को जल्दी जमानत कैसे मिल गई? मामला गरमाया तो बोर्ड ने नाबालिग की जमानत रद्द करके उसे बाल सुधार गृह भेज दिया।...

खान बताते हैं कि 2000 में यह कानून बना और 2005 में जुवेनाइल जस्टिस केयर ऐंड प्रोटेक्शन ऐक्ट में संशोधन कर कहा गया कि अगर कोई शख्स 18 साल से कम है तो उसे बच्चा ही कहा जाएगा। अगर कोई आरोपी 18 साल से कम है तो उसे पुलिस पूछताछ के लिए रिमांड पर नहीं ले सकती। जूवेनाइल का मामला जूवेनाइल जस्टिस बोर्ड को रेफर कर दिया जाता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सबसे पहले उम्र संबंधी जांच करती है और अगर वह शख्स नाबालिग है तो उसका ट्रायल जेजे बोर्ड के सामने चलता है। जमानत पर क्या कहता है एक्ट?जुवेनाइल जस्टिस एक्ट-12...

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