Jajmau Arson: जाजमऊ आगजनी केस में सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत सात साल की सजा, एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला

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Jajmau Arson: जाजमऊ आगजनी केस में सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत सात साल की सजा, एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला
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कानपुर के जाजमऊ आगजनी मामले में दोषी करार दिए गए सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी व साथी शौकत अली, मो. शरीफ और इसराइल आटे वाला की सजा का एलान हो चुका है।

वहीं, सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए सात जून की तारीख तय की थी। सजा सुनाने के लिए इरफान को महाराजगंज जेल से नहीं लाया गया है। बाकी चारों आरोपी कोर्ट में मौजूद हैं। सजा पर सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से डीजीसी दिलीप अवस्थी, एडीजीसी भास्कर मिश्रा व पीड़ित नजीर की अधिवक्ता प्राची श्रीवास्तव ने तर्क रखा कि दोषी इरफान सोलंकी लोक सेवक हैं, उनकी जिम्मेदारी औरों से ज्यादा थी। इसलिए उनको अधिकतम सजा सुनाई जाए और अधिकतम जुर्माना लगाया जाए। कम से कम सजा की मांग की गई वादिनी पीड़िता है गरीब है, बेघर है,...

हैं सजा से उनकी विधायकी पर भी खतरा है इसलिए कम से कम सजा सुनाई जाए। फैसले के लिए शाम छह बजे का समय निर्धारित था वहीं, शौकत की ओर से अधिवक्ता रवींद्र वर्मा ने तर्क रखा कि बुजुर्ग हैं 65 साल की उम्र है सजा में रहम बरता जाए। शरीफ की ओर से अधिवक्ता चंद्रभान शर्मा ने गरीब होने का तर्क दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए शाम छह बजे का समय निर्धारित किया था। सजा से पहले रिजवान बोला- बेगुनाही की काट रहे जेल, ऊपर वाला है आज सजा की सुनवाई के लिए रिजवान समेत सभी आरोपियों को कोर्ट लाया...

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