सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
शराब घोटाला मामले में तिहाड़ में बंद दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. मनीष सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे. कथित शराब घोटाले में ट्रायल शुरू होने में हुई देरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत दे दी है. जमानत मिलने के बाद उनके तिहाड़ से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है और वह कुछ देर में बाहर आ जाएंगे. उनका रिलीज ऑर्डर तिहाड़ पहुंच चुका है. प्रोसेस जारी है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसियों को बुरी तरीके से लताड़ा है और कहा है कि यह सही नहीं है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 21 को हाईलाइट किया गया है और मनीष सिसोदिया को जमानत दी गई है.Advertisementउन्होंने आगे कहा कि जेल से बाहर आकर मनीष सिसोदिया स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उनके काम पर कोई रोक नहीं लगाई है. मनीष सिसोदिया के बाद जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे.
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