अमित कात्याल को दिल्ली हाईकोर्ट ने छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। नौकरी के बदले जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिकित्सा आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी है। कात्याल को पहले भी जमानत दी गई थी। जेल से बाहर रहने के दौरान उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा था। इसी को देखते हुए उनकी जमानत अर्जी कोर्ट ने स्वीकार कर...
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद के करीबी सहयोगी अमित कात्याल को दिल्ली हाई कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा की अवकाश पीठ ने कहा कि कात्याल की आहार संबंधी आवश्यकताएं ऐसी हैं कि उन्हें जेल परिसर में उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। अदालत ने कहा कि बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद कात्याल को पर्याप्त शारीरिक, मानसिक और स्वस्थ रहने के लिए उचित आहार की आवश्यकता है।...
अदालत ने कात्याल को 2.
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