मुंबई की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ कर प्यार का इजहार करने के जुर्म में एक 19 वर्षीय युवक को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश अश्विनी लोखंडे ने कहा कि आरोपित द्वारा कहे गए शब्दों ने निश्चित रूप से 14 वर्षीय नाबालिग लड़की आहत हुई। आरोपित ने स्वयं को निर्दोष...
पीटीआई, मुंबई। मुंबई की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ कर प्यार का इजहार करने के जुर्म में एक 19 वर्षीय युवक को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश अश्विनी लोखंडे ने कहा कि आरोपित द्वारा कहे गए शब्दों ने निश्चित रूप से 14 वर्षीय नाबालिग लड़की आहत हुई। अदालत ने 30 जुलाई को दिए गए अपने आदेश में आरोपित को छेड़छाड़ का दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, नाबालिग लड़की की मां ने सितंबर 2019 में साकीनाका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी।...
गवाहों से पूछताछ हुई शिकायत के अनुसार, पूछताछ करने पर लड़की ने अपनी मां को बताया कि इमारत की पहली मंजिल पर एक युवक ने उसका पीछा किया, उसका हाथ पकड़ा और 'आइ लव यू' कहा। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपित का अपराध स्थापित करने के लिए पीड़िता और उसकी मां सहित चार गवाहों से पूछताछ की। आरोपित ने स्वयं को निर्दोष बताया आरोपित ने स्वयं को निर्दोष बताया और अपना बचाव करते हुए दावा किया कि उसका पीड़िता के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसने स्वयं घटना वाले दिन उसे मिलने के लिए बुलाया था। अदालत...
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