Indore News: इंदौर नगर निगम की टीम गंजी कंपाउंड क्षेत्र में एक जर्जर मकान को जमींदोज करने पहुंची थी. इस कार्रवाई के दौरान तत्कालीन विधायक आकाश विजयवर्गीय ने निगम के अधिकारी धीरेंद्र पर कथित रूप से क्रिकेट का बल्ला चला दिया था.
इंदौर नगर निगम के अफसर की कथित पिटाई के मामले में अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुना दिया. स्पेशल कोर्ट ने 'बल्लाकांड' के आरोपी पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया. दरअसल, 26 जून 2019 को इंदौर नगर निगम की टीम गंजी कंपाउंड क्षेत्र में एक जर्जर मकान को जमींदोज करने पहुंची थी. इस कार्रवाई के दौरान तत्कालीन विधायक आकाश विजयवर्गीय ने निगम के अधिकारी धीरेंद्र पर कथित रूप से क्रिकेट का बल्ला चला दिया था.
हालांकि, कोर्ट से बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी. अदालत में यह मामला करीब 5 साल तक चला. ट्रायल के दौरान फरियादी निगम अधिकारी अपने बयान से पलट गए थे. फरियादी के यू टर्न बयान और साक्ष्यों के अभाव में एमपी एमएलए कोर्ट ने आरोपी आकाश विजयवर्गीय को दोषमुक्त कर दिया. विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट के जज देव कुमार ने यह फैसला सुनाया.
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