MP News: सरकार ने आबकारी नीति में किया परिवर्तन, होटल-बार में हेरिटेज मदिरा रखना होगा अनिवार्य

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MP News: सरकार ने आबकारी नीति में किया परिवर्तन, होटल-बार में हेरिटेज मदिरा रखना होगा अनिवार्य
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मध्य प्रदेश में सरकार ने आबकारी नीति में परिवर्तन करते हुए हेरिटेज मदिरा को बार में रखना अनिवार्य किया है। साथ ही बार के मेन्यू में भी इसका उल्लेख करना होगा। नई आबकारी नीति के अनुसार घर में भी महुआ की शराब रखने की छूट रहेगी। हेरिटेज मदिरा पर सरकार कोई शुल्क नहीं लेती है। अब विस्तार देने का निर्णय लिया गया...

जेएनएन, भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकार ने आबकारी नीति में परिवर्तन करते हुए हेरिटेज मदिरा को बार में रखना अनिवार्य किया है। साथ ही बार के मेन्यू में भी इसका उल्लेख करना होगा। नई आबकारी नीति के अनुसार घर में भी महुआ की शराब रखने की छूट रहेगी। हेरिटेज मदिरा पर सरकार कोई शुल्क नहीं लेती है। आबकारी नीति में नए प्रावधानों पर बनी सहमति उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में बनी मंत्रिमंडलीय समिति में यह आबकारी नीति में यह प्रावधान करने पर सहमति बन गई है। जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। मप्र...

परिसर में विक्रय के लिए दुकान भी खोली जा सकती है। अब विस्तार देने का निर्णय लिया गया है। होटल बार में दो पेटी मदिरा ही रखी जा सकेगी मंत्रिमंडलीय समिति में सहमति बनी है कि हेरिटेज मदिरा को प्रत्येक होटल बार में रखना अनिवार्य होगा। दो पेटी मदिरा रखी जा सकेगी। इतना ही नहीं बार के मेन्यू में भी इसकी उपलब्धता का उल्लेख करना होगा। घर पर भी चार बोतल हेरिटेज मदिरा रखी जा सकेगी। जनजातीय समुदाय को मदिरा निर्माण के लिए बढ़ावा दिया जाएगा आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जनजातीय समुदाय द्वारा बनाई...

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