MahaRERA ने ठाणे के एक रियल एस्टेट डेवलपर को निर्देश दिया है कि वे फ्लैट खरीदार को बुकिंग राशि का लगभग 99% वापस कर दें. खरीदार ने वित्तीय परेशानी के कारण बुकिंग रद्द कर दी थी.
नई दिल्ली. फ्लैट या प्लाट बुक करते वक्त बिल्डर को बुकिंग राशि देनी होती है. रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (RERA) के नियम कहते हैं कि बुकिंग राशि घर की कीमत के 10 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकती. बहुत बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति फ्लैट बुक लेने और बुकिंग राशि देने के बाद भी अपनी बुकिंग कैंसिल कर देता है.
ऐसे में सवाल यह उठता है कि बुकिंग कैंसिल करने पर जमा कराई गई पूरी बुकिंग राशि क्या बिल्डर जब्त कर लेगा? ऐसे ही एक मामले में अब महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (MahaRERA) ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है. महाराष्ट्र रेरा ने ठाणे के एक रियल एस्टेट डेवलपर को निर्देश दिया है कि वह एक फ्लैट खरीदार द्वारा जमा की गई बुकिंग राशि में से फ्लैट के कुल मूल्य का 1% अपने पास रखकर बाकी रकम खरीदार को वापस कर दे. खरीदार ने ₹67 लाख के फ्लैट की बुकिंग वित्तीय कठिनाइयों का हवाला देते हुए रद्द कर दी थी. खरीदार पुलकेश जी मजूमदार ने ₹67 लाख के फ्लैट की बुकिंग 3 अप्रैल 2022 को की थी और बुकिंग के लिए ₹1 लाख का भुगतान किया था. हालांकि, वित्तीय समस्याओं के कारण उन्होंने 45 दिनों के भीतर बुकिंग रद्द कर दी. डेवलपर ने बुकिंग रद्द होने के बाद पूरी बुकिंग राशि जब्त कर ली थी. डेवलपर ने MahaRERA के समक्ष तर्क दिया कि बुकिंग आवेदन पत्र में उल्लिखित फॉरफीचर क्लॉज के अनुसार पूरी राशि जब्त की गई. वहीं, खरीदार ने बताया कि डेवलपर ने बुकिंग रद्द होने के बाद पूरी राशि वापस करने पर सहमति जताई थी, जिसका उल्लेख ईमेल में किया गया है. डेवलपर ने यह भी कहा कि शिकायत गलत इकाई (पुरणिक बिल्डर्स) के खिलाफ दर्ज की गई है, जबकि बुकिंग साई पुष्प एंटरप्राइजेज के साथ की गई थी. हालांकि, MahaRERA ने अपने आदेश में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए इस मुद्दे को नजरअंदाज करने का निर्णय लिया. डेवलपर ने फ्लैट के कुल मूल्य (₹67 लाख) का 1.5% जब्त कर लिया था. महाराष्ट्र रेरा ने कहा कि डेवलपर द्वारा इस प्रकार की जब्ती (जो कुल मूल्य का
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