दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया को शरीब नीति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. जमानत मिलने के बाद सिसोदिया ये काम नहीं कर पाएंगे.
Manish Sisodia Bail : जमानत पर बाहर आने के बाद ये काम नहीं कर पाएंगे मनीष सिसोसिया, जानें- कोर्ट ने क्या रखीं शर्तें
Manish Sisodia Bail: दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को शरीब नीति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. मनीष सिसोदिया के लिए ये बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि वो करीब 18 महीने बाद जेल से बाहर आ पाएंगे.दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को शरीब नीति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. मनीष सिसोदिया के लिए ये बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि वो करीब 18 महीने बाद जेल से बाहर आ पाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट की इन शर्तों से साफ होता है कि मनीष सिसोदिया जमानत अवधि के दौरान देश छोड़कर विदेश नहीं जा सकेंगे. साथ ही वो किसी भी गवाह को भी प्रभावित नहीं कर सकेंगे.
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