लोकसभा में जल्द न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 (New Income Tax Bill 2025) पेश किया जा सकता है और इससे पहले इसकी ड्राफ्ट कॉपी सामने आई है, जो 622 पन्नों का है.
लोकसभा में जल्द न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया जा सकता है और इससे पहले इसकी ड्राफ्ट कॉपी सामने आई है, जो 600 से ज्यादा पन्नों की है. जैसा कि पहले अनुमान जाहिर किया जा रहा था कि पुराने इनकम टैक्स एक्ट के मुकाबले ये आसान भाषा में होगा और इसमें शामिल कई शब्दों को बदला या हटाया जाएगा. ड्राफ्ट में भी ये नजर आ रहा है. अब फाइनेंशियल ईयर के पूरे 12 महीने को टैक्स ईयर कहा जाएगा, जबकि एसेसमेंट ईयर शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा.
सेक्शन 101 के तहत 12 महीने तक की अवधि को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस माना जाएगा. इसके अलावा इसकी दरें भी समान रखी गई हैं. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20 फीसदी पर बरकरार रखा गया है. न्यू टैक्स रिजीम में कोई चेंज नहींइसके साथ ही नए टैक्स बिल 2025 में New Tax Regime को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है और बजट में घोषित की गई दरें ही यथावत रहेंगी. इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम के तहक स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये और ओल्ड टैक्स रिजीम में ये 50,000 रुपये रहेगा.
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