NEET-UG परीक्षा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिनभर सुनवाई चली. इस दौरान सभी पक्षों ने अपनी बात रखी, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया. आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किसने क्या कहा.
नीट-यूजी परीक्षा दोबारा नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट मामले में दोबारा परीक्षा कराने की मांग को खारिज कर दिया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को क्‍लीन चिट नहीं दी है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेटा से यह नहीं लगता है कि सिस्‍टमैटिक ब्रीच हुआ है या पूरी परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है. साथ ही कोर्ट ने फिजिक्‍स के विवादित सवाल पर कहा कि उसका सही जवाब विकल्‍प 4 है.
एक दरवाजा सबके सामने बंद कर दिया गया और चाबी केंद्र अधीक्षक को दे दी गई. पीछे का दरवाजा जानबूझकर खुला रखा गया था. सुबह 7:53 बजे मुख्य दरवाजा बंद कर दिया गया था और सुबह 8:02 बजे व्यक्ति पीछे के दरवाजे से अंदर चला गया. और वो लोग सुबह 9:23 बजे कंट्रोल रूम से चले गए.इस पर सीजआई ने कहा कि इसका मतलब वो लोग डेढ़ घंटे तक अंदर रहे. इस पर NTA ने कहा कि परीक्षा के पेपर सात परतों में रखे गए थे.
NEET-UG Exam Supreme Court On NEET
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