One Nation One Election: 2034 तक देश में नहीं हो सकेंगे एक साथ चुनाव, जानें विधेयक के प्रस्तावों में क्या-क्या

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One Nation One Election: 2034 तक देश में नहीं हो सकेंगे एक साथ चुनाव, जानें विधेयक के प्रस्तावों में क्या-क्या
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 'एक देश, एक चुनाव' विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसके बाद शुक्रवार को इसके प्रस्तावों से जुड़ी प्रतियां प्रसारित की गई हैं। इन नए प्रस्तावों के मुताबिक, देश में

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 'एक देश, एक चुनाव' विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसके बाद शुक्रवार को इसके प्रस्तावों से जुड़ी प्रतियां प्रसारित की गई हैं। इन नए प्रस्तावों के मुताबिक, देश में एक साथ चुनाव कराने का कार्यक्रम 2034 तक जमीन पर लागू नहीं हो सकेगा। सूत्रों ने बताया कि इस फैसले के बाद जल्द एक व्यापक विधेयक आने की उम्मीद है। विधेयक में कहा गया है कि अगर लोकसभा या किसी विधानसभा अपने पूर्ण कार्यकाल से पहले भंग कर हो जाती है तो मध्यावधि चुनाव सिर्फ उस सदन के पांच साल के...

83 , अनुच्छेद 172 और अनुच्छेद 327 में में संशोधन किया जाना है। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि इसके कानून बनने पर आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तारीख पर राष्ट्रपति की तरफ से एक अधिसूचना जारी की जाएगी और अधिसूचना की उस तारीख को नियत तिथि कहा जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल उस नियत तिथि से पांच वर्ष का होगा। नियत तिथि के बाद और लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के खात्मे से पहले विधानसभाओं के चुनावों के लिए उनका कार्यकाल भी लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के खत्म होने पर खत्म हो जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक,...

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