दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल या बीएस-4 डीजल कार चलाने पर प्रतिबंध कम से कम गुरुवार (5 दिसंबर) तक जारी रहेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के उच्च स्तरों के बीच राष्ट्रीय
बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कारों पर प्रतिबंध सख्त जीआरएपी चरण 4 उपायों के तहत लागू किया गया है। जब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 8 नवंबर से प्रतिबंध लागू किए थे। यह प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद करने के लिए उत्सर्जन को कम करने के लिए कुछ वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करता है। प्रतिबंधित वाहनों में डीजल पर चलने वाले वाणिज्यिक ट्रक और सार्वजनिक बसें शामिल हैं। साथ ही पुराने उत्सर्जन मानकों के अनुकूल निजी कारें भी शामिल हैं। इन वाहनों पर प्रतिबंध अगले तीन दिनों तक जारी रहने की संभावना...
कोई क्रियान्वयन हो रहा है।" इससे पहले, शीर्ष अदालत ने GRAP चरण 4 प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं करने के लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी। BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल कारों को चलाने पर जुर्माना पिछले हफ्ते, BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध में आंशिक रूप से ढील दी गई थी। CAQM ने इन पुराने वाहनों को सिर्फ विकलांग यात्रियों के लिए चलाने पर प्रतिबंध हटा दिया था। अन्य सभी के लिए, प्रतिबंध लागू रहेगा। BS-3 पेट्रोल या BS-4 डीजल कारों को चलाकर GRAP स्टेज 4 का उल्लंघन...
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