Pune Porsche Accident पुणे के हाई प्रोफाइल पोर्श कार एक्सीडेंट मामले में आरोपी किशोर को जमानत मिल गई है। आरोपी किशोर की चाची की ओर से दायर याचिका पर मुंबई हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। फैसले में कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां करते हुए कहा है कि उसे पता है कि अपराध गंभीर है। जानिए क्या है कोर्ट का पूरा...
राज्य ब्यूरो, मुंबई। मुंबई उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि पिछले महीने पुणे में पोर्श कार दुर्घटना में कथित रूप से शामिल 17 वर्षीय किशोर को सुधार गृह से तत्काल रिहा किया जाए। पुलिस का दावा है कि 19 मई को तड़के शराब के नशे में कार चला रहे किशोर ने एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी, जिसमें दो साफ्टवेयर इंजीनियरों की मौत हो गई थी। किशोर को पुणे के एक सुधार गृह में रखा गया है। न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने किशोर न्याय बोर्ड द्वारा नाबालिग को पर्यवेक्षण गृह...
कानून, किशोर न्याय अधिनियम के उद्देश्यों और लक्ष्यों से बंधा हुआ है तथा उसे अपराध की गंभीरता के बावजूद, कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी बच्चे के साथ वयस्क से अलग व्यवहार करना चाहिए। किशोर की चाची ने दायर की थी याचिका अदालत ने कहा कि आरोपी पहले से ही पुनर्वास की प्रक्रिया से गुजर रहा है, जो कि प्राथमिक उद्देश्य भी है। उसे पहले ही मनोवैज्ञानिक के पास भेजा जा चुका है तथा यह सिलसिला जारी रहेगा। बता दें कि यह आदेश 17 वर्षीय लड़के की चाची द्वारा दायर याचिका पर पारित किया गया है। याचिका में किशोर...
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