PAN-Aadhaar linking: अगर आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो आपका पैन-आधार से लिंक होना जरूरी है। पोस्टऑफिस की स्कीम में निवेश करने के लिए PAN और आधार का डिटेल देना अनिवार्य किया गया है। ऐसे में पोस्ट ऑफिस अब वेरिफाई करेगा कि आपका पैन-आधार से लिंक है या...
नई दिल्ली: पिछले साल 1 अप्रैल से पोस्टऑफिस की स्कीम में निवेश करने के लिए PAN और आधार का डिटेल देना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में पोस्ट ऑफिस आपके परमानेंट अकाउंट नंबर की वैलिडिटी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ क्रॉस-चेक करके वेरिफाई करेगा। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि आपका PAN आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही आपने पोस्टऑफिस की स्कीम के लिए जो नाम और जन्मतिथि की जानकारी दी है, वह सही है या नहीं। इनमें कोई गड़बड़ी मिलती है तो आप इन स्कीम में निवेश नहीं कर पाएंगे। PAN...
है। अगर ये दोनों लिंक नहीं होते तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाना जरूरी है।इतने पैन कार्ड हुए डीएक्टिवेट सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले वर्ष यानी साल 2023 में करीब 12 करोड़ पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होने की वजह से डीएक्टिवेट हो गए थे। अगर आपने भी पैन आधार से लिंक नहीं करवाया तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो आप बैंक से जुड़ा कोई काम नहीं कर पाएंगे.
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