PM मोदी को लेकर Facebook पर भड़के पुलिसवाले पर हुई थी FIR, साबित न होने पर HC ने दी राहत
PM मोदी को लेकर Facebook पर भड़के पुलिसवाले पर हुई थी FIR, साबित न होने पर HC ने दी राहत जनसत्ता ऑनलाइन नागपुर | Published on: January 25, 2020 3:30 PM बांबे हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने सोशल मीडिया पोस्टों के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा को कथित रूप से निशाना बनाने के लिए एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। जस्टिस सुनील शुकरे और एमजे जमादार की पीठ ने गुरुवार को कहा कि आरोपी सुरेश घूसर वर्तमान में नासिक के मनमाड में पुलिस स्टेशन अधिकारी हैं,...
पिछले साल दर्ज हुई थी रिपोर्ट: श्रीवास्तव ने दावा किया कि घूसर एक सरकारी कर्मचारी हैं और उनके पोस्ट जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 129 का उल्लंघन है। उस वक्त घूसर भंडारा में स्थानीय अपराध शाखा में पुलिस निरीक्षक के रूप में तैनात थे। संबंधित खबरें Hindi News Live Hindi Samachar 25 January 2020: देश-दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए क्लिक करें
पोस्ट में पीएम मोदी के वादे का कथित रूप से था जिक्र: एक फेसबुक पोस्ट में घूसर ने कथित रूप से कहा था कि उसने यह मानकर कि 15 लाख रुपए उसके खाते में आएंगे, एक मकान का निर्माण कराना शुरू किया था, लेकिन अब उस पर 14 लाख रुपए लिए गए लोन के 72,000 रुपए का ब्याज बकाया है। आरोप है कि घूसर 2014 के आम चुनावों से पहले मोदी द्वारा किए गए वादे का जिक्र कर रहे थे।हाईकोर्ट ने कहा कि आरोप को साबित करने वाले सबूत नहीं हैं: घूसर ने एफआईआर के खिलाफ कोर्ट का रुख किया था। उनके वकील अनिल धवास ने तर्क दिया कि पुलिस के...
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