Islamabad court: साल 2018 से 2022 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे इमरान खान तोशाखाना और इद्दत मामले सहित कई आरोपों में अगस्त 2023 से अदियाला जेल में बंद हैं.
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पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट के मुताबिक, न्यायिक मजिस्ट्रेट मलिक मुहम्मद इमरान ने सुरक्षित फैसला सुनाते हुए इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, और अवामी मुस्लिम लीग के प्रमुख शेख रशीद को आजादी मार्च मामले से बरी करने का आदेश दिया. कोर्ट ने सदाकत अब्बास और अली नवाज अवान को आजादी मार्च मामले से बरी करने का भी आदेश दिया है.पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी सहित अन्य कई पीटीआई नेताओं पर पुलिस ने आजादी मार्च से संबंधित विभिन्न एफआईआर में मामला दर्ज किया था.
दरअसल, 25 मई 2022 को 'हकीकी आजादी' के लिए इमरान खान ने एक मार्च निकाला था. लेकिन इस मार्च से पहले पुलिस ने धारा 144 लगा दी थी. रास्ते को बंद करने के लिए शिपिंग कंटेनर रख दिए गए ताकि इमराख खान के इस मार्च को रोका जा सके. इसके बावजूद इमरान खान और साथ के अन्य नेताओं ने मार्च निकालने की कोशिश की थी. जिसके जवाब पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े.इस महीने की शुरुआत में ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरेशी को सिफर मामले में बरी किया था.
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