सरकार ने पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के लिए नियम कड़े कर दिए हैं। अब अगर निर्माता पैकिंग मशीनरी को जीएसटी अधिकारियों के साथ पंजीकृत करने में विफल होते हैं तो उन्हें 1लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने इस प्रावधान के लिए 1 अक्टूबर की तारीख को अधिसूचित किया...
पीटीआई, नई दिल्ली। सरकार ने पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के लिए जुर्माना प्रावधान लागू होने वाला है। इसके लिए सरकार ने 1 अक्टूबर की तारीख अधिसूचित की है। यह जुर्माना तब लगेगा जब निर्माता पैकिंग मशीनरी को जीएसटी अधिकारियों के साथ पंजीकृत करने में विफल होंगे। इस साल मई और जून में जीएसटी नेटवर्क दो फॉर्म जीएसटी एसआरएम- I और II अधिसूचित किए थे। निर्माताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली मशीनों को पंजीकृत करने और कर अधिकारियों के साथ खरीदे गए इनपुट और संबंधित आउटपुट की रिपोर्ट करने के इन...
फरवरी 2024 में आए वित्त विधेयक 2024 के जरिए जीएसटी कानून संशोधन किया गया। संशोधन के अनुसार पान मसाला, गुटखा और इसी तरह के तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं पैकिंग मशीनरी को जीएसटी अधिकारियों के साथ पंजीकृत करने में विफल रहते हैं तो उन्हें को 1 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा। यह भी पढ़ें: RBI MPC Meet Update: एमपीसी बैठक के फैसलों का कल होगा एलान, रेपो रेट को लेकर क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट ये निर्माता है शामिल यह प्रक्रिया पान-मसाला, ब्रांड नाम के साथ या उसके बिना, 'हुक्का' या...
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