Patanjali Ads Case: 'रामदेव, बालकृष्ण एक हफ्ते के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगें', सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

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Patanjali Ads Case: 'रामदेव, बालकृष्ण एक हफ्ते के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगें', सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
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Patanjali Ads Case: 'रामदेव, बालकृष्ण एक हफ्ते के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगें', सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को योग गुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद को भ्रामक विज्ञापन मामले में सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। सुनवाई के दौरान रामदेव और बालकृष्ण दोनों मौजूद थे और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से शीर्ष अदालत से बिना शर्त माफी मांगी। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने उनकी माफी का संज्ञान लिया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि इस स्तर पर हमने रियायत देने का फैसला नहीं किया है। पीठ ने बालकृष्ण से बातचीत करते...

पातंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में अब 23 अप्रैल की तारीख तय की। कोर्ट ने उस तारीख को बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अदालत में मौजूद रहने के लिए कहा है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने अपने उत्पादों की औषधीय प्रभावकारिता के बारे में लंबे-चौड़े दावे करने वाली कंपनी की ओर से जारी विज्ञापनों पर शीर्ष अदालत से बिना शर्त माफी मांग ली है, पर अदालत ने उन्हें अब तक कोई राहत नहीं दी है। 21 नवंबर 2023 को अदालत की ओर से जारी निर्देशों के उल्लंघन का है मामला न्यायालय में दायर दो अलग-अलग हलफनामों में...

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