सेबी ने 14 मई को एक परिपत्र में निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड लेनदेन के लिए 'केवाईसी रजिस्टर्ड' स्टेटस प्राप्त करने के लिए स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से जोड़ने की आवश्यकता को हटा दिया.
म्यूचुअल फंड में अगर आप भी पैसा लगाते हैं तो आपके लिए सेबी ने एक बड़ी राहत दी है. कुछ लोग केवाईसी रजिस्टर्ड करने की समस्या से जूझ रहे थे, वे अब आसानी से कर सकेंगे. क्योंकि सेबी ने पैन-आधार के लिंक करने के नियम को हटा दिया है. इसका मतलब है कि जो लोग पैन-आधार के लिंक नहीं होने के कारण म्यूचुअल फंड केवाईसी नहीं कर पा रहे थे, वे अब आसानी से पूरा कर सकते हैं. अब KYC कराने के लिए पैन और आधार की आवश्यकता नहीं होगी. अभी ये काम बिना एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट दिए पूरा कर सकते हैं.
पहले होती थी आधार पैन लिंक की आवश्यकता अक्टूबर 2023 में SEBI ने सभी म्यूचुअल फंड निवेशकों को 31 मार्च, 2024 तक अपने पैन को आधार से जोड़ने के लिए कहा था. इसमें कहा गया था कि लिंक न करने पर केवाईसी प्रक्रिया रुक जाएगी, जिससे निवेश गतिविधियां रुक जाएंगी. एड्रेस के प्रमाण के रूप में बैंक पासबुक या खाता विवरण का उपयोग करके भी केवाईसी किया जा सकता है. Advertisementएनआरआई को मिली सबसे बड़ी राहत सेबी के निर्देश से एनआरआई सबसे ज्यादा प्रभावित हुए क्योंकि अब उन्हें आधार प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है.
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