‘आप मुस्लिम नहीं इसलिए अदालत आकर…’, आपसी समझौते से लिए तलाक को हाईकोर्ट ने किया खारिज

Madhya Pradesh High Court समाचार

‘आप मुस्लिम नहीं इसलिए अदालत आकर…’, आपसी समझौते से लिए तलाक को हाईकोर्ट ने किया खारिज
MP High CourtHigh CourtDivorce
  • 📰 Jansatta
  • ⏱ Reading Time:
  • 26 sec. here
  • 11 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 45%
  • Publisher: 63%

Madhya Pradesh High Court: पति-पत्नी के बीच आपसी सहमति से हुए अलगाव को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

पति-पत्नी के बीच लिए गए आपसी तलाक को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मध्य प्रदेश स्थित जबलपुर हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि आपसी समझौते से अलग होने को कानून मान्यता नहीं देता है। तलाक के लिए आपको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक जबलपुर हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के आपसी रजामंदी से अलग होने को तलाक मानने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही पति द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि विवाहित जोड़े का आपसी समझौता करके अलग...

Readजज का कुत्ता हुआ चोरी, खोजने में लगी यूपी पुलिस, 12 लोगों पर दर्ज हुई FIR आप दोनों मुस्लिम पक्ष से नहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पति और पत्नी दोनों ही मुस्लिम धर्म से नहीं आते हैं। ऐसे में आपके तलाक को आपसी सहमति से मंजूरी नहीं दी जा सकती है। चिंता का विषय यह है कि आप दोनों ने नोटरी पर ही आपसी समझौता कर लिया। जबकि नोटरी अलगाव के समझौते के आधार पर तलाक को मंजूरी नहीं दे सकता है। तलाक हो जाए तो तलाक के पहले किए गए...

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

Jansatta /  🏆 4. in İN

MP High Court High Court Divorce Divorce Mutual Consent मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय तलाक तलाक आपसी सहमति

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

SC: ‘आप अदालत की खिल्ली नहीं उड़ा सकते’, IMA अध्यक्ष की बिना शर्त माफी को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिजSC: ‘आप अदालत की खिल्ली नहीं उड़ा सकते’, IMA अध्यक्ष की बिना शर्त माफी को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिजSupreme court Refuses to accept IMA president unconditional apology faces tough questions SC: ‘आप अदालत की खिल्ली नहीं उड़ा सकते’, IMA अध्यक्ष की बिना शर्त माफी को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
और पढो »

EVM-VVPAT Verification Case: EVM-VVPAT पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी याचिकाएं कीं खारिजEVM-VVPAT Verification Case: EVM-VVPAT पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी याचिकाएं कीं खारिजSurpeme Court Verdict On EVM VVPAT: देश में ईवीएम के जरिए होगा मतदान, शीर्ष अदालत ने ईवीएम वीवीपीएटी से जुड़ी सभी याचिकाओं को किया खारिज
और पढो »

SC: हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूर्व CM सोरेन, ईडी द्वारा गिरफ्तारी को दी चुनौतीSC: हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूर्व CM सोरेन, ईडी द्वारा गिरफ्तारी को दी चुनौतीझारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सोरेन की रिट याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।
और पढो »

'...तो छोड़ दूंगा भारत', WhatsApp ने दिल्ली हाईकोर्ट में ऐसा क्यों कहा? क्या करने से किया इनकार'...तो छोड़ दूंगा भारत', WhatsApp ने दिल्ली हाईकोर्ट में ऐसा क्यों कहा? क्या करने से किया इनकारWhatsapp encryption: व्हाट्सऐप ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि अगर उसे मैसेज एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो व्हाट्सऐप भारत में प्रभावी रूप से बंद हो जाएगा.
और पढो »

पायलट ने टेकऑफ से पहले फ्लाइट अटेंडेंट को शादी के लिए किया प्रपोज़, Video ने जीता दिल, यूजर्स बोले- बेस्ट प्रपोजलपायलट ने टेकऑफ से पहले फ्लाइट अटेंडेंट को शादी के लिए किया प्रपोज़, Video ने जीता दिल, यूजर्स बोले- बेस्ट प्रपोजलपायलट ने टेकऑफ से पहले फ्लाइट अटेंडेंट को शादी के लिए किया प्रपोज़
और पढो »

UK Anti-Smoking Bill : चुनाव की घोषणा की वजह से लटका ‘एंटी स्मोकिंग बिल’, अब क्या करेंगे PM सुनकUK Anti-Smoking Bill : चुनाव की घोषणा की वजह से लटका ‘एंटी स्मोकिंग बिल’, अब क्या करेंगे PM सुनकUK General Elections 2024: हाउस ऑफ कॉमन्स की नेता पेनी मोर्डौंट ने गुरुवार को संसद बंद होने से पहले बहस के लिए एंटी स्मोकिंग बिल को लिस्टिड नहीं किया.
और पढो »



Render Time: 2025-02-19 03:29:41