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सुप्रीम कोर्ट ने ‘बुलडोज़र जस्टिस’ के खिलाफ़ अपना सख्त रुख दोहराते हुए बुधवार को कहा कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति का घर केवल इस आधार पर नहीं ढहा सकती कि वो किसी अपराध का अभियुक्त या दोषी है.में कहा कि बुलडोज़र से संपत्तियां ढहाना अराजकता की स्थिति है. किसी इमारत को ध्वस्त करने वाले बुलडोज़र का भयावह दृश्य उस अव्यवस्था की याद दिलाता है, जहां ताकतवर ही सही माना जाता है.
अब, अदालत ने देशभर में संपत्तियों को ढहाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि इस तरह का न्याय शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है. यह अभियुक्तों और दोषी ठहराए गए लोगों के परिवारों पर ‘सामूहिक दंड’ देने के समान है. जस्टिस गवई द्वारा लिखे ताज़ा फैसले में कवि प्रदीप की एक हिंदी कविता का उल्लेख है जो कहती है, ‘अपना घर हो, अपना आंगन हो – यह सपना हर दिल में रहता है. यह एक ऐसी चाहत है जो कभी ख़त्म नहीं होती, घर का सपना कभी न छूटने की.’
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