Delhi High Court: बिभव ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट 31 मई को मामले की सुनवाई करेगा।
Swati Maliwal Assault Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट अब इस मामले में 31 मई को सुनवाई करेगा। बिभव ने स्वाति मालीवाल हमला मामले में अपनी गिरफ्तारी को गलत ठहराया है। साथ ही अवैध गिरफ्तारी के लिए मुआवजे की मांग की है। बिभव कुमार ने हाई कोर्ट से अपील की है कि उनकी गिरफ्तारी को इस आधार पर अवैध घोषित...
हमले के दिन मालीवाल को सुरक्षाकर्मियों से बहस करते और मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। सुनीत केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वहीं एक अन्य मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के खिलाफ अदालती सुनवाई की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर दिल्ली उच्च हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। Also Readपानी की बर्बादी करने वाले पर लगेगा 2,000 रुपये का जुर्माना, दिल्ली की मंत्री ने जल बोर्ड...
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