नौ अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में सियालदाह कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हत्या से जुड़े मामले में सबूतों से
छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किए गए मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व अधिकारी प्रभारी अभिजीत मंडल को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई 90 दिनों में दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं कर सकी। इसलिए जमानत दी गई है। RG Kar Medical College rape and murder case | Sealdah Court in West Bengal grants bail to Tala police station's former officer incharge Abhijit Mondal and RG Kar Medical College's ex-principal Sandip Ghosh, as CBI...
— ANI December 13, 2024 घोष के वकील ने कहा कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सियालदह अदालत ने दोनों आरोपियों को जमानत दे दी क्योंकि उनके खिलाफ अनिवार्य 90 दिनों की अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था। वह सुधार गृह से बाहर निकलेंगे। संदीप घोष आरजी कर अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं के एक अन्य मामले में न्यायिक रिमांड पर हैं। हालांकि, बलात्कार-हत्या मामले में जमानत मिलने के बावजूद जेल में रहेंगे। क्या है मामला नौ अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में जूनियर डॉक्टर...
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