इस नए बिल में एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति वैध रूप से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, उसे इसकी सूचना कम से कम 60 दिन पहले संबंधित कलक्टर को देनी होगी.
Rajasthan News : योगी सरकार के बाद राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बनाया सबसे सख्त धर्मांतरण कानून, जानें अहम बातें
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धर्म परिवर्तन के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया तैयार की गई है. इसके अनुसार, धर्म परिवर्तन के समारोह से एक माह पहले कलक्टर को सूचना देनी होगी. इसके अलावा, धर्म परिवर्तन के बाद भी संबंधित व्यक्ति को 60 दिनों के भीतर कलक्टर को शपथ पत्र के माध्यम से सूचना देनी होगी. यह प्रक्रिया धर्म परिवर्तन की पारदर्शिता और वैधता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है.
बिल के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बहला-फुसलाकर, जबरन या पैसे देकर शादी करता है, तो फैमिली कोर्ट ऐसी शादी को रद्द कर सकता है. इसके अलावा, यदि पीड़ित महिला या नाबालिग है, तो दोषी व्यक्ति को 2 से 10 साल तक की सजा हो सकती है. यह प्रावधान महिलाओं और नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है. बिल के अनुसार, बहला-फुसलाकर, जबरन या पैसे देकर शादी करने वाले व्यक्ति को न केवल 2 से 10 साल तक की सजा होगी, बल्कि 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगेगा. इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक बार इस अपराध को करता है, तो उसे दो गुना तक सजा का प्रावधान है. यह प्रावधान अपराधियों को कड़ी सजा देने और समाज में अपराध को रोकने के लिए बनाया गया है.हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.
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