Sheikh Hasina: शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश ट्रिब्यनल का अरेस्ट वारंट, भारत से उनका प्रत्यर्पण होगा या नहीं; क्या है नियम?

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Sheikh Hasina: शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश ट्रिब्यनल का अरेस्ट वारंट, भारत से उनका प्रत्यर्पण होगा या नहीं; क्या है नियम?
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India-Bangladesh Extradition Treaty: भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि है. इसके प्रावधानों के तहत बांग्लादेश अरेस्ट वारंट जारी होने पर अपने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर सकता है. हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि उन्हें बांग्लादेश में प्रत्यर्पित किया जाएगा.

Sheikh Hasina : शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश ट्रिब्यनल का अरेस्ट वारंट, भारत से उनका प्रत्यर्पण होगा या नहीं; क्या है नियम?

बांग्लादेश के एक ट्रिब्यूनल ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है. इसके बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या उन्हें भारत से प्रत्यर्पित किया जा सकता है? दरअसल, बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है.बांग्लादेश में हाल ही में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए 'मानवता के खिलाफ अपराधों' में शेख हसीना की कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है.

तब से, प्रत्यर्पण मार्ग के माध्यम से बांग्लादेश द्वारा एक और भगोड़े को भारत को सौंप दिया गया है. सूत्रों के अनुसार, भारत ने भी इस संधि के माध्यम से बांग्लादेश के कुछ भगोड़ों को उन्हें वापस सौंप दिया है.भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक, भारत और बांग्लादेश को ऐसे व्यक्तियों को प्रत्यर्पित करना चाहिए “जिनके खिलाफ कार्यवाही की गई है… या जिन पर आरोप लगाया गया है या जो प्रत्यर्पण योग्य अपराध करने के लिए अनुरोध करने वाले देश की अदालत द्वारा दोषी पाए गए हैं, या वांछित हैं.

13 अगस्त को, शेख हसीना पर एक किराना स्टोर के मालिक की हत्या के लिए मामला दर्ज किया गया था, जिसकी पिछले महीने पुलिस की गोलीबारी में मौत हो गई थी. अगले ही दिन, 2015 में एक वकील के अपहरण के आरोप में उनके खिलाफ जबरन गायब करने का मामला दर्ज किया गया. 15 अगस्त को, हसीना पर तीसरे मामले में हत्या, यातना और नरसंहार के आरोप लगाए गए.

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