सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक मामले की सुनवाई में महिला द्वारा पति से गुजारा भत्ता के रूप में 500 करोड़ रुपये दिलाने की मांग की गई। अदालत ने दावे को दरकिनार करते हुए पति को 12 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। इस मामले में पति ने सभी दावों को खत्म करने के लिए आठ करोड़ रुपये के भुगतान पर सहमति...
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक मामले की सुनवाई में महिला द्वारा पति से गुजारा भत्ता के रूप में 500 करोड़ रुपये दिलाने की मांग की गई। अदालत ने दावे को दरकिनार करते हुए पति को 12 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने एक-दूसरे से अलग रह रहे जोड़े के विवाह को भंग कर दिया और कहा कि अब इसमें इतनी दरार आ गई है, जिसे भरा नहीं जा सकता। आठ करोड़ रुपये के भुगतान पर सहमति जताई महिला ने दावा किया था कि अमेरिका और भारत में कई...
पर सहमति जताई। पति से वसूली के लिए नहीं: सुप्रीम कोर्ट लेकिन पीठ ने कहा कि इससे पूर्व पुणे की अदालत ने 10 करोड़ रुपये गुजारा भत्ता का आकलन किया है, जिसे स्वीकार किया जाता है और दो करोड़ रुपये याचिकाकर्ता को एक फ्लैट खरीदने के लिए अलग से दिए जाएं। हालांकि, इस दौरान पीठ ने कहा कि वैवाहिक विवादों से जुड़ी अधिकांश शिकायतों में दुष्कर्म, आपराधिक धमकी और विवाहिता के साथ क्रूरता करने समेत आइपीसी की धाराओं को लगाने की प्रवृत्ति देखी गई है और कई बार इसकी निंदा भी की जा चुकी है। महिलाओं को इस तथ्य को...
Supreme Court Decision सुप्रीम कोर्ट Case In The Supreme Court Woman Demanded Rs 500 Crore
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