Supreme Court On Air Pollution दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर होने पर ग्रैप चार के प्रतिबंध लागू होते हैं। जिसमें दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश बंद हो जाता है। इसके अलावा बीएस तीन की पैट्रौल और बीएस चार की डीजल गाड़ियों पर भी प्रतिबंध लग जाता है और निर्माण गतिविधियों पर भी पूरी तरह रोक रहती...
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के लोगों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से ग्रैप 4 के प्रतिबंधों से कोई छूट नहीं मिली है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने के कारण 2 दिसंबर सोमवार तक ग्रैप 4 के प्रतिबंध जारी रहेंगे। हालांकि स्कूलों को थोड़ी छूट रहेगी। स्कूल हाईब्रिड सिस्टम से चल सकते हैं, जिसमें स्कूल तो चलेंगे लेकिन छात्रों और अभिवावकों के पास विकल्प होगा कि वे बच्चों को स्कूल भेजते हैं या ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प अपनाते हैं। सेटेलाइट की पकड़ मे न आने के लिए चार बजे के बाद पराली जलाने का...
जारी रहने पर सवाल उठाया। कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से पेश एडीशनल सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से पूछा कि ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। भाटी ने बताया कि आयोग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर, दिल्ली स्पेशल कमिश्नर , दिल्ली के एडीशनल चीफ सेकरेट्री तथा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और एमसीडी कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिसंबर तक जवाब मांगा गया है। ऑनलाइन क्लास का विकल्प भाटी ने यह भी बताया कि कोर्ट के पिछले आदेश के मुताबिक आयोग ने स्कूलों के बारे में दिल्ली और...
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