Supreme Court: राज्य खनिज भूमि पर कर कब से लें... सुप्रीम फैसला सुरक्षित; केंद्र ने दी यह दलील

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Supreme Court: राज्य खनिज भूमि पर कर कब से लें... सुप्रीम फैसला सुरक्षित; केंद्र ने दी यह दलील
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Supreme Court: राज्य खनिज भूमि पर कर कब से लें... सुप्रीम फैसला सुरक्षित; केंद्र ने दी यह दलील Supreme Court reserved for implementation its decision on tax mineral rich lands

सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने की राज्य शक्ति को बरकरार रखने वाले अपने 25 जुलाई के फैसले को पूर्व से लागू किया जाए या आदेश की तारीख से, इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया। इस फैसले से स्पष्ट होगा कि राज्यों को पिछले वर्षों का भी कर मिलेगा या नहीं। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में राज्यों की ओर से 1989 से खदानों और खनिजों पर लगाई गई रॉयल्टी की वापसी की मांग का विरोध किया। केंद्र ने कहा, इससे नागरिकों पर असर पड़ेगा और प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार...

ने जोर देकर कहा कि बकाया राशि का भुगतान पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने के लिए कहने वाले किसी भी आदेश का बहुआयामी प्रभाव होगा। इससे नए मुकदमों के रास्ते खुलेंगे। दोनों पक्षों के लिए होना चाहिए न्याय दोनों पक्षों के लिए न्याय किए जाने पर जोर देते हुए मेहता ने कहा कि कोर्ट यह कहने पर विचार कर सकता है कि न तो राज्य सरकार पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई शुल्क मांग सकती है और न ही भुगतान करने वाले निजी पक्ष या सार्वजनिक उपक्रम धन वापसी की मांग करेंगे। सुनवाई के दौरान झारखंड खनिज विकास प्राधिकरण का...

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