सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की कि यौन उत्पीड़न के मामले को इस आधार पर रद नहीं किया जा सकता कि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने समझौते के आधार पर यौन उत्पीड़न के मामलों को रद कर दिया गया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और हाईकोर्ट के आदेश को रद कर...
जागरण डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर हम देखते हैं कि यौन शोषण के मामले में समझौता होने के बाद कोर्ट केस को रद कर देता है। लेकिन एक में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता होने के बाद भी यौन शोषण के मामले को रद नहीं किया जा सकता है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को भी रद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की कि यौन उत्पीड़न के मामले को इस आधार पर रद नहीं किया जा सकता कि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता हो गया है। राजस्थान...
गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। बार और बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक फैसला पिछले साल अक्टूबर में सुरक्षित रखा गया था और यह उस मामले में आया था जिसमें यह सवाल था कि क्या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के पास आरोपियों के बीच समझौते के आधार पर यौन उत्पीड़न के मामले को रद करने की शक्ति है। मामला राजस्थान का है मामला 2022 का है। जब राजस्थान के गंगापुर में एक नाबालिग दलित लड़की ने सरकारी स्कूल के शिक्षक पर यौन उत्पीड़न का लगाया और पुलिस में शिकायत कराई थी।...
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