Supreme Court: पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई शुरू, कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने का दिया समय

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Supreme Court: पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई शुरू, कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने का दिया समय
Patanjali Misleading Ads CaseBaba RamdevAcharya Balkrishna
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सुनवाई के दौरान योगगुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी पेश हुए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुनवाई के लिए पेश होने से छूट दे दी थी।

पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को हलफनामा दाखिल करने के लिए समय भी दिया है। इस हलफनामे में पतंजलि को यह बताना है कि उसने भ्रामक विज्ञापनों और उन दवाओं को वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए हैं, जिनके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने बीती 7 मई को इंडियन मेडिकल...

लोगों को प्रभावित करने वाले किसी प्रोडक्ट या सर्विस का विज्ञापन भ्रामक पाया जाता है तो इसके लिए सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को भी समान रूप से जिम्मेदार ठहराया जाए। आईएमए ने अपनी याचिका में कहा है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नकारात्मक प्रचार किया। Patanjali misleading ads: Supreme Court exempts Yog guru Baba Ramdev and Acharya Balkrishna from personal appearance in the case.

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