वरिष्ठ वकील जयंत भूषण ने स्पष्ट करते हुए कहा कि एससीबीए की चिंता सिर्फ इतनी है कि क्या कोर्ट उसके संविधान को निर्देशित कर सकता है। पीठ ने चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की सराहना करते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ है जबकि कोर्ट ने सुधारों का आदेश दिया हो। कोर्ट ने कहा कि आप बार एसोसिएशन की सर्वोच्च इकाई हैं। पूरा देश आपकी ओर देख रहा...
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उसका दो मई का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में महिलाओं के आरक्षण का आदेश प्रायोगिक तौर पर पायलेट प्रोजेक्ट है और उसे लागू करने में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसे कोर्ट के समक्ष रखा जा सकता है। ये बात न्यायमूर्ति सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने सोमवार को एससीबीए की ओर से मामले का जिक्र किये जाने के बाद कही। जनरल बॉडी मीटिंग सात मई को दो मई को कोर्ट ने एससीबीए में एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का आदेश दिया था...
सिर्फ इतनी है कि क्या कोर्ट उसके संविधान को निर्देशित कर सकता है। पीठ ने चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की सराहना करते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ है जबकि कोर्ट ने सुधारों का आदेश दिया हो। कोर्ट ने कहा कि आप बार एसोसिएशन की सर्वोच्च इकाई हैं। पूरा देश आपकी ओर देख रहा है। अगर आप संवैधानिक प्रावधानों का सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अन्य सुधारों के साथ विचार संभव पीठ ने कहा कि एसोसिएशन को सुधार लाने चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने आदेश लिखाया कि एससीबीए के पदाधिकारियों द्वारा मौखिक रूप से मामले का...
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