SC On Isha Foundation: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें मद्रास HC के 2020 के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें ईशा फाउंडेशन को 'कोयंबटूर में निर्माण कार्य अनिवार्य पर्यावरण मंजूरी के बिना' करने के लिए कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने सदगुरु वासुदेव जग्गी के तमिलनाडु के कोयंबटूर में बने ईशा फाउंडेशन के निर्माण में पर्यावरण मंजूरी नहीं लेने से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई की. ये याचिका तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दायर की थी. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकार लगाते हुए पूछा कि उनको इतने दिनों तक मंजूरी नहीं लिए जाने की बात याद क्यों नहीं आई. अब तो योग केंद्र बन चुका है तो अब यह सवाल क्यों उठा रहे हैं.
आप कैसे कहते हैं कि योग केंद्र एक शैक्षणिक संस्थान नहीं है? हम 633 दिनों की देरी को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? अगर हम ऐसा करेंगे तो हम एक मिसाल कायम करेंगेऐसा लगेगा कि हम संपन्न वादियों को विशेष उपचार दे रहे हैं अब जबकि योग केंद्र का निर्माण हो चुका है, तो आप यह नहीं कह रहे हैं कि यह खतरनाक हैअब आपकी चिंता यह सुनिश्चित करने की होनी चाहिए कि सभी पर्यावरणीय मापदंडों का पालन किया जाएसूर्य का प्रकाश, हरियाली, उन मुद्दों को उठाएंहर किसी को इसका पालन करना...
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