SC/ST क्रीमी लेयर को आरक्षण पर विवाद (itsmepanna)
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि एससी/एसटी समुदाय के क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का अपने आदेश पर पुनर्विचार के लिए कोर्ट इसे 7 सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजे.सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यों की संविधान पीठ ने 2018 में कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समृद्ध लोग यानी कि क्रीमी लेयर को कॉलेज में दाखिले तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता.
जस्टिस नरीमन ने कहा था,"आरक्षण की व्यवस्था का मकसद नागरिकों के बीच पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाना है जिससे वे भारत के अन्य नागरिकों की तरह समानता के आधार पर हाथ से हाथ मिलाकर चल सकें." अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर एक वर्ग के कुछ समृद्ध तबके यानी कि क्रीमी लेयर सार्वजनिक क्षेत्र की सभी नौकरियों पर कब्जा कर लें और इसे जारी रखें तो इससे उसी वर्ग के दूसरे पिछड़े वंचित वैसे ही रह जाएंगे, जैसे वे पहले थे.
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