JEE-Advanced: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 5 नवंबर से 18 नवंबर 2024 के बीच अपने पाठ्यक्रम छोड़ने वाले याचिकाकर्ताओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई)-एडवांस के लिए पंजीकरण करने की अनुमति दे दी। शीर्ष न्यायालय
संयुक्त प्रवेश बोर्ड ने दो बार जारी की थी प्रेस विज्ञप्ति न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि जेईई-एडवांस्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए नियुक्त संयुक्त प्रवेश बोर्ड ने पिछले साल 5 नवंबर को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि शैक्षणिक वर्ष 2023, 2024 और 2025 में कक्षा 12 की परीक्षा देने वाले छात्र जेईई-एडवांस्ड के लिए उपस्थित होने के पात्र होंगे। पीठ ने आगे कहा कि 18 नवंबर, 2024 को...
पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को परीक्षा के लिए पंजीकरण करने की अनुमति दी जाएगी। याचिकाकर्ताओं का क्या कहना है? शीर्ष अदालत दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें से एक 22 उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई थी, जिसमें जेईई-एडवांस्ड के लिए उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध प्रयासों की संख्या तीन से घटाकर दो करने को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि 5 नवंबर 2024 की प्रेस विज्ञप्ति में किए गए वादे के कारण, उन्होंने प्रतिष्ठित आईआईटी में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा में भाग...
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