SC: बेनामी संपत्ति लेनदेन पर रोक लगाने वाले प्रावधानों पर 'सुप्रीम' फैसला, उच्चतम न्यायालय ने वापस लिया फैसला

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SC: बेनामी संपत्ति लेनदेन पर रोक लगाने वाले प्रावधानों पर 'सुप्रीम' फैसला, उच्चतम न्यायालय ने वापस लिया फैसला
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उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अपने 2022 के उस फैसले को वापस ले लिया, जिसमें बेनामी संपत्ति लेनदेन पर रोक लगाने वाले कानून के दो प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया गया था। ये प्रावधान

ऐसे सौदों और संपत्तियों को अधिकारियों की तरफ से कुर्क किए जाने पर रोक लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के फैसले को लिया वापस सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 23 अगस्त, 2022 के फैसले पर केंद्र की समीक्षा याचिका की सुनवाई करते हुए पूर्व सीजेआई एन.वी.

रमण की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय पीठ की तरफ से दिए गए फैसले को वापस ले लिया। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था फैसला शीर्ष अदालत ने अगस्त 2022 के अपने फैसले में तब माना था कि बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 की धाराएं 3 और पांच 'स्पष्ट रूप से मनमानी' होने के कारण असंवैधानिक थीं। अधिनियम की धारा-तीन बेनामी लेन-देन पर रोक से संबंधित है, जबकि धारा-पांच कुर्क करने योग्य बेनामी संपत्ति से संबंधित है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार...

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