SC: 1995 में पुलिस हिरासत में कथित हिस्ट्रीशीटर की मौत मामले में 'सुप्रीम' सुनवाई, कोर्ट ने खंडित फैसला सुनाया

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SC: 1995 में पुलिस हिरासत में कथित हिस्ट्रीशीटर की मौत मामले में 'सुप्रीम' सुनवाई, कोर्ट ने खंडित फैसला सुनाया
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एक कथित हिस्ट्रीशीटर शमा उर्फ कल्या को महाराष्ट्र के गोंदिया में विजय अग्रवाल के घर में सेंधमारी की घटना के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 1995 में हिरासत में हुई एक व्यक्ति की मौत के मामले में अलग-अलग फैसला सुनाया, जिसमें एक जज ने आरोपी पुलिसकर्मियों को गैर इरादतन हत्या के कठोर आरोप से बरी कर दिया, जबकि दूसरे जज ने उन्हें उसी अपराध के लिए कड़ी टिप्पणियों के साथ दोषी ठहराया। दोनों जजों ने अलग-अलग सुनाया फैसला न्यायमूर्ति संजय कुमार ने न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार के उस विचार से असहमति जताई, जिसमें पुलिसकर्मियों को गैर इरादतन हत्या के आरोप से बरी किया गया था और कहा, अब समय आ गया है कि हमारी कानूनी व्यवस्था...

सुधार के लिए बहुत कम काम किया है। 'मैं अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखूंगा' न्यायमूर्ति संजय कुमार ने कहा- मैं अपने सहयोगी की तरफ से निकाले गए निष्कर्ष से असहमत हूं कि शमा @ कल्या की हत्या के संबंध में साक्ष्य के अभाव में, अपीलकर्ता संदेह का लाभ देकर धारा 304 भाग-II IPC के साथ धारा 34 IPC के तहत आरोप से बरी होने के हकदार हैं। इसके विपरीत, मैं अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखूंगा, जैसा कि उच्च न्यायालय ने पुष्टि की है, और सभी अपीलों को खारिज करता हू।...

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