मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पेंशन के कई मामले काफी गंभीर हैं। कैंसर से जूझ रहे एक जिला जज का उदाहरण देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कई जिला न्यायाधीशों ने याचिका दायर कर पेंशन संबंधी शिकायतों को उठाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जिला न्यायाधीशों की पेंशन संबंधी शिकायतों की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र से इस मामले को जल्द सुलझाने को कहा। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम जिला न्यायपालिका के बतौर संरक्षक होने के नाते आपसे अपील करते हैं कि इस मामले में न्यायमित्र के साथ बैठकर मुद्दे का हल निकालें।
मुख्य न्यायाधीश ने जल्द समाधान निकालने को कहा मामले पर सुनवाई कर रही पीठ में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि 'जिला जज को सिर्फ 15 हजार रुपये की पेंशन मिल रही है। जिला जज से आमतौर पर जज पदोन्नत होकर उच्च न्यायालय आते हैं, लेकिन वो भी 56-57 साल की उम्र में आते हैं और तब उन्हें 30 हजार रुपये महीने की पेंशन मिलती...
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