मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने 10 जून को जारी सर्कुलर में कहा कि वह उन निवेशकों के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो या डीमैट अकाउंट्स को जब्त नहीं करेगी, जिन्होंने अपने नॉमिनी से जुड़ी जानकारियां नहीं दी हैं.
नई दिल्ली. म्यूचुअल फंड निवेशकों और डीमैट अकाउंट होल्डर्स के लिए राहत भरी खबर है. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 10 जून को जारी सर्कुलर में कहा कि वह उन निवेशकों के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो या डीमैट अकाउंट ्स को फ्रीज नहीं करेगी, जिन्होंने अपने नॉमिनी से जुड़ी जानकारियां नहीं दी हैं. इसके अलावा फिजिकल रूप में सिक्योरिटीज रखने वाले निवेशक अब डिविडेंड, ब्याज या सिक्योरिटीज को भुनाने जैसे किसी भी भुगतान को पाने के लिए पात्र होंगे.
हालांकि, सेबी ने सोमवार को जारी सर्कुलर में कहा कि कंप्लायंस में सुगमता और निवेशकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौजूदा निवेशकों या यूनिटधारकों के लिए ‘नॉमिनेशन का विकल्प’ न देने पर डीमैट अकाउंट्स के साथ म्यूचुअल फंड अकाउंट्स पर रोक नहीं लगाने का फैसला किया गया है. नए निवेशकों के लिए जारी रहेगी व्यवस्था मार्केट रेगुलेटर ने कहा कि लिस्टेड कंपनियों या आरटीए द्वारा ‘नॉमिनेशन का विकल्प’ न देने की वजह से फिलहाल रोके जा चुके भुगतान को भी अब निपटाया जा सकेगा.
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