₹250000000 के जुर्माने से मुकेश अंबानी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सेबी की अपील

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₹250000000 के जुर्माने से मुकेश अंबानी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सेबी की अपील
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Reliance Industries News: मुकेश अंबानी की कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। यह मामला कथित तौर पर शेयरों की हेराफेरी के कारण लगाए गए 25 करोड़ रुपये के जुर्माने से जुड़ा है। सेबी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया। जानें क्या है पूरा...

नई दिल्ली: रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के लिए राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश अंबानी से जुड़े एक मामले में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ सेबी की याचिका खारिज कर दी। मामला शेयरों में कथित हेराफेरी के कारण लगाए गए 25 करोड़ रुपये के जुर्माने से जुड़ा है।दरअसल, नवंबर 2007 में तत्कालीन रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के शेयरों में कथित हेराफेरी से जुड़े मामले में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने अंबानी और दो अन्य पक्षों पर जुर्माना लगाया था, जिसे सैट ने खारिज कर...

68 करोड़ का फायदा क्या कहा बेंच ने?बेंच ने कहा, ‘इस अपील में हमारे हस्तक्षेप का कोई कानूनी सवाल शामिल नहीं है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है।’ पीठ ने आगे कहा, ‘आप इस तरह किसी व्यक्ति का वर्षों तक पीछा नहीं कर सकते।’ सेबी ने सैट के चार दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ कोर्ट का रुख किया था। कुल कितना लगा था जुर्माना?सेबी ने जनवरी 2021 में आरपीएल मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर 25 करोड़ रुपये, अंबानी पर 15 करोड़ रुपये, नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड पर 20 करोड़ रुपये और मुंबई एसईजेड...

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